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चम्बा , जून 24 [ शिवानी ] ! जिला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कोष कार्यालय चंबा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को राज्य वित्त विभाग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जिला कोषाधिकारी कार्यालय चंबा या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाना होगा। गिरिजा मनकोटिया ने बताया कि जो पेंशनर जिला या प्रदेश से बाहर रह रहे हैं या जो पेंशनर किसी कारण बस जिला कोष या उपकोष आने में असमर्थ हैं वे अपना जीवन प्रमाण - पत्र संबंधित राज्य के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर जिला कोष कार्यालय चंबा को प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन धारक स्वय भी अपना जीवन प्रमाण - पत्र पी०पी० ओ० संख्या तथा आधार संख्या आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वेबसाइट के माध्यम से या घर बैठे मोबाइल से जीवन प्रमाण - पत्र फेस एप के माध्यम से सत्यापित करवा कर इसकी हार्ड कॉपी जिला कोषाधिकारी चंबा को भेज सकते हैं। उन्होंने समस्त पेंशनरों से अपील करते हुए कहा कि वे उपरोक्त अवधि के दौरान दर्शाए गए किसी भी माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जिला कोष या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवायें ताकि उन्हें पेंशन से संबंधित भुगतान में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
चम्बा , जून 24 [ शिवानी ] ! जिला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कोष कार्यालय चंबा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को राज्य वित्त विभाग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जिला कोषाधिकारी कार्यालय चंबा या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाना होगा।
गिरिजा मनकोटिया ने बताया कि जो पेंशनर जिला या प्रदेश से बाहर रह रहे हैं या जो पेंशनर किसी कारण बस जिला कोष या उपकोष आने में असमर्थ हैं वे अपना जीवन प्रमाण - पत्र संबंधित राज्य के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर जिला कोष कार्यालय चंबा को प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन धारक स्वय भी अपना जीवन प्रमाण - पत्र पी०पी० ओ० संख्या तथा आधार संख्या आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वेबसाइट के माध्यम से या घर बैठे मोबाइल से जीवन प्रमाण - पत्र फेस एप के माध्यम से सत्यापित करवा कर इसकी हार्ड कॉपी जिला कोषाधिकारी चंबा को भेज सकते हैं।
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उन्होंने समस्त पेंशनरों से अपील करते हुए कहा कि वे उपरोक्त अवधि के दौरान दर्शाए गए किसी भी माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जिला कोष या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवायें ताकि उन्हें पेंशन से संबंधित भुगतान में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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