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शिमला , 01 अप्रैल [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। पंजाब और हरियाणा से सटे हिमाचल की सीमा के 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों के छोटे वाहनों की एंट्री अब पास के जरिए आसान बनाई जाएगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोलन की आयुक्त शिल्पा कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरों को कम कर दिया है और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने निवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधित एसडीएम या तहसीलदार के पास आवेदन करना होगा। वहां से ये आवेदन राज्य कर एवं आबकारी विभाग को भेजे जाएंगे, जिसके बाद विभाग द्वारा पहचान पत्र (आई-कार्ड) जारी किए जाएंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को 300 रुपये तिमाही या 1000 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।सरकार के इस फैसले से सीमा से सटे क्षेत्रों के हजारों लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
शिमला , 01 अप्रैल [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। पंजाब और हरियाणा से सटे हिमाचल की सीमा के 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों के छोटे वाहनों की एंट्री अब पास के जरिए आसान बनाई जाएगी।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोलन की आयुक्त शिल्पा कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरों को कम कर दिया है और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने निवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधित एसडीएम या तहसीलदार के पास आवेदन करना होगा। वहां से ये आवेदन राज्य कर एवं आबकारी विभाग को भेजे जाएंगे, जिसके बाद विभाग द्वारा पहचान पत्र (आई-कार्ड) जारी किए जाएंगे।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को 300 रुपये तिमाही या 1000 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।सरकार के इस फैसले से सीमा से सटे क्षेत्रों के हजारों लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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