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शिमला , 29 नवंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन हर स्थिति में जारी की जाए। एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कड़ा निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मनदीप चंदेल ने दलील दी कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से पेंशन में हो रही देरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अत्यधिक आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने और पेंशन समय पर जारी करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के अधिकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है। मनदीप चंदेल, एडवोकेट एचआरटीसी पेंशनर समाधान मंच।*हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन हर स्थिति में जारी की जाए। एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कड़ा निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मनदीप चंदेल ने दलील दी कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से पेंशन में हो रही देरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अत्यधिक आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने और पेंशन समय पर जारी करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के अधिकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
शिमला , 29 नवंबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन हर स्थिति में जारी की जाए। एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कड़ा निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मनदीप चंदेल ने दलील दी कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से पेंशन में हो रही देरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अत्यधिक आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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हाईकोर्ट ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने और पेंशन समय पर जारी करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के अधिकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
मनदीप चंदेल, एडवोकेट एचआरटीसी पेंशनर समाधान मंच।*हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले एचआरटीसी पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन हर स्थिति में जारी की जाए। एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कड़ा निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मनदीप चंदेल ने दलील दी कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से पेंशन में हो रही देरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अत्यधिक आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
हाईकोर्ट ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने और पेंशन समय पर जारी करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के अधिकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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