
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रीमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वे सड़क पर सुरक्षा एवं यातायात नियमों का गंभीरता से पालन कर सरकार के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें, ताकि नियमों की उल्लंघना से होने वाली क्षति पर अंकुश लग सके और ट्रैफिक नियमों की अनुपालना न करने पर होने वाली जुर्माने की राशि से असुविधा न हो।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -