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शिमला , 18 फरवरी [ विशाल सूद ] ! जिला पुलिस शिमला ने नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को नशे के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (PIT NDPS) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध नशा गतिविधियों में संलिप्त आरोपी *अजीत राम पुत्र श्री मिश्री लाल, निवासी डाउनडेल, फागली रोड, महाशिव कॉलोनी, डाकघर ए.जी. शिमला, पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला शिमला (हि.प्र.)*, जो बार-बार चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाया जा रहा था, को हिरासत में लेकर उसे तीन महीने के लिए जेल में भेज दिया गया है। आरोपी अजीत राम को निम्नलिखित मामलों में आठ बार गिरफ्तार किया गया था; 1. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 06/2016 दिनांक 13.01.2016 में; NDPS अधिनियम, 1985 में उससे लगभग 4.220 ग्राम स्मैक (smack) बरामद किया गया था: 2. पुलिस थाना पूर्व शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2017 दिनांक 14.10.2017 में; NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 20, 21, 22 के तहत उससे लगभग 18 ग्राम चरस और 3 ग्राम स्मैक (smack) बरामद किया गया था: 3. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/2019 दिनांक 29.05.2019 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 1.70 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था: 4. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/2019 दिनांक 21.08.2019 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 0.69 ग्राम हेरोइन/चिट्टा वरामद किया गया था; 5. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118/2020 दिनांक 15.05.2020 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उस से लगभग 36.15 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था; 6. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104/2021 दिनांक 18.05.2021 में, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 13.400 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था; 7. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 166/2023 दिनांक 28.10.2023 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 7.49 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था: 8. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2024 दिनांक 22.11.2024 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 12.94 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था; इस निवारक नजरबंदि का उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करना तथा संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है। जिला पुलिस शिमला नशा तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है और युवाओं की सुरक्षा तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। इसका उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना, तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
शिमला , 18 फरवरी [ विशाल सूद ] ! जिला पुलिस शिमला ने नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को नशे के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (PIT NDPS) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध नशा गतिविधियों में संलिप्त आरोपी
*अजीत राम पुत्र श्री मिश्री लाल, निवासी डाउनडेल, फागली रोड, महाशिव कॉलोनी, डाकघर ए.जी. शिमला, पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला शिमला (हि.प्र.)*, जो बार-बार चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाया जा रहा था, को हिरासत में लेकर उसे तीन महीने के लिए जेल में भेज दिया गया है।
आरोपी अजीत राम को निम्नलिखित मामलों में आठ बार गिरफ्तार किया गया था; 1. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 06/2016 दिनांक 13.01.2016 में; NDPS अधिनियम, 1985 में उससे लगभग 4.220 ग्राम स्मैक (smack) बरामद किया गया था:
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2. पुलिस थाना पूर्व शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2017 दिनांक 14.10.2017 में; NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 20, 21, 22 के तहत उससे लगभग 18 ग्राम चरस और 3 ग्राम स्मैक (smack) बरामद किया गया था:
3. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/2019 दिनांक 29.05.2019 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 1.70 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था:
4. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/2019 दिनांक 21.08.2019 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 0.69 ग्राम हेरोइन/चिट्टा वरामद किया गया था;
5. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118/2020 दिनांक 15.05.2020 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उस से लगभग 36.15 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था;
6. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104/2021 दिनांक 18.05.2021 में, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 13.400 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था;
7. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 166/2023 दिनांक 28.10.2023 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 7.49 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था:
8. पुलिस थाना सदर शिमला, जिला शिमला, हि.प्र. में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2024 दिनांक 22.11.2024 में; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत उससे लगभग 12.94 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था;
इस निवारक नजरबंदि का उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करना तथा संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है। जिला पुलिस शिमला नशा तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है और युवाओं की सुरक्षा तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रखेगी।
इसका उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना, तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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