
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं कि कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन मतदाता भी शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वोट डाल पाएंगे! आयोग की जारी एसओपी के अनुसार ऐसे मतदाताओं से पहले पूछा जाएगा कि क्या वह मतदान करना चाहते हैं। सामान्य वोटरों के वोट देने के बाद कोविड वोटर 4 बजे से मतदान कर सकेंगे। इस दौरान समाजिक दूरी और एसओपी का भी सख्ती से पालन करना होगा, ताकि मतदान के समय संक्रमण न फैले। कोविड संक्रमित होम क्वारंटीन और कोविड पॉजिटिव की अलग कतारें लगेंगी ! चुनाव आयोग से निर्देशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य नोडल अधिकारी एक दिन पहले ऐसे वोटरों की सूचना चुनाव अधिकारी को देंगे। ऐसे वोटर का नाम, पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा! यह जानकारी नोडल अधिकारी के अधीनस्थ कर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव सुरक्षित तरीके से जुटाएंगे !
शिमला ! हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं कि कोरोना पॉजिटिव और होम क्वारंटीन मतदाता भी शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वोट डाल पाएंगे! आयोग की जारी एसओपी के अनुसार ऐसे मतदाताओं से पहले पूछा जाएगा कि क्या वह मतदान करना चाहते हैं। सामान्य वोटरों के वोट देने के बाद कोविड वोटर 4 बजे से मतदान कर सकेंगे। इस दौरान समाजिक दूरी और एसओपी का भी सख्ती से पालन करना होगा, ताकि मतदान के समय संक्रमण न फैले। कोविड संक्रमित होम क्वारंटीन और कोविड पॉजिटिव की अलग कतारें लगेंगी ! चुनाव आयोग से निर्देशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य नोडल अधिकारी एक दिन पहले ऐसे वोटरों की सूचना चुनाव अधिकारी को देंगे। ऐसे वोटर का नाम, पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा! यह जानकारी नोडल अधिकारी के अधीनस्थ कर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव सुरक्षित तरीके से जुटाएंगे !
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -