
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत जिला के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में सभी धार्मिक स्थल प्रदेश के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना के अनुसार ही खुलेंगे। इसके अतिरिक्त सोलन जिला के सभी धार्मिक स्थानों पर किसी प्रकार के लंगर एवं सामुदायिक भोजन की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में बार-बार स्पर्श करने वाले स्थानों को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट घोल के साथ साफ करना होगा। धार्मिक स्थलों में स्थापित घण्टियों को या तो हटाया जाएगा अथवा कपड़े से ढक दिया जाएगा ताकि श्रद्धालु इन्हें हाथ न लगाएं। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों में गर्भ गृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देव मूर्ति के समक्ष किसी को भी एक मिनट से अधिक खड़े नहीं होने दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति, गंभीर रोगी, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों को धार्मिक स्थानांे में प्रवेश की अनुमति नहीं है। पूजा हाॅल एवं परिसर में आवागमन की अनुमति नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर पूजा परिसर में न्यूनतम उपस्थिति रखी जाएगी। यदि सम्भव हुआ तो विभिन्न स्थानों पर लाईव दर्शन के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित की जाएंगी। धार्मिक स्थल के समीप लक्षणयुक्त रोगियों को आईसोलेट करने के लिए आईसोलेशन कक्ष स्थापित किए जाएगा। इस कक्ष में लक्षणयुक्त रोगियों को रखने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सक को सम्पर्क कर सैम्पलिंग एवं अन्य कार्य किए जाएंगे।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -