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बिलासपुर ! जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में दोषी चूंका राम पुत्र संतोखा राम निवासी गांव दाड़ी बाड़ी, तहसील झण्डूता की 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियोग में पीड़िता ने थाना झण्डूता में शिकायत पत्र पेश किया कि उसके साथ दोषी ने जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्धत बनाए व उसने मना करने पर भी वह नहीं माना और उसे धमकाता रहा व जान से मारने की धमकियां देता रहा। इसी डर के कारण पीड़िता ने प्रारम्भ में कोई शिकायत नहीं की थी तथा जब पीड़िता के मामा ने उसके साथ गलत काम किया तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिस पर थाना झण्डूता में धारा 376, 506 आईपीसी व धारा 6-21 पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा की तफ्तीश एएसआई संजय कुमार व निरीक्षक संजीव कुमार ने की। मौजूदा केस में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए व जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाया। मौजूदा केस की पैरवी अभियोजन पक्ष की तरफ से विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी बिलासपुर ने की।
बिलासपुर ! जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में दोषी चूंका राम पुत्र संतोखा राम निवासी गांव दाड़ी बाड़ी, तहसील झण्डूता की 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना किया गया।
उन्होंने बताया कि इस अभियोग में पीड़िता ने थाना झण्डूता में शिकायत पत्र पेश किया कि उसके साथ दोषी ने जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्धत बनाए व उसने मना करने पर भी वह नहीं माना और उसे धमकाता रहा व जान से मारने की धमकियां देता रहा।
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इसी डर के कारण पीड़िता ने प्रारम्भ में कोई शिकायत नहीं की थी तथा जब पीड़िता के मामा ने उसके साथ गलत काम किया तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिस पर थाना झण्डूता में धारा 376, 506 आईपीसी व धारा 6-21 पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
मुकदमा की तफ्तीश एएसआई संजय कुमार व निरीक्षक संजीव कुमार ने की। मौजूदा केस में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए व जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाया। मौजूदा केस की पैरवी अभियोजन पक्ष की तरफ से विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी बिलासपुर ने की।
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