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सोलन ,( बद्दी) 30 दिसंबर [ पंकज गोल्डी ] ! केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2023 से हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है । जानकारी देते हुए राज्य क्षेत्रीय निदेशक ई.एस.आई.सी. संजीव कुमार ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अब प्रदेश के दुर्गम जिलों कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति व किन्नौर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई है व अब इन क्षेत्र से संबंधित सभी पात्र लोगों को निगम से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा । उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के नियोजकों से अनुरोध है कि अधिसूचना की तारीख से अविलम्ब अपने कारखाने/स्थापना एवं कर्मचारियों को क.रा.बी.निगम में पंजीकरण करवायें। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी शाखा कार्यालय मैहतपुर,जिला-ऊना, औषधालय एवं शाखा कार्यालय नागचला, जिला-मंडी व शाखा कार्यालय परवाणू, जिला-सोलन में संपर्क कर सकते है अथवा निगम के बद्दी, जिला-सोलन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी दूरभाष या व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि का.आ. 6039(अ) केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है। जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक और अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2)से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 औऱ धारा 83, हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा, कुल्लू, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे । उन्होंने बताया कि उपरोक्त जिलों के लोगों की यह चीर लंबित मांग थी कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में ई.एस.आई.सी. की सुविधा दी जाए ताकि लोग कें द्र सरकार द्वारा पंजीकृत कामगारों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उठा सके। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
सोलन ,( बद्दी) 30 दिसंबर [ पंकज गोल्डी ] ! केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2023 से हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है । जानकारी देते हुए राज्य क्षेत्रीय निदेशक ई.एस.आई.सी. संजीव कुमार ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अब प्रदेश के दुर्गम जिलों कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति व किन्नौर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई है व अब इन क्षेत्र से संबंधित सभी पात्र लोगों को निगम से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा ।
उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के नियोजकों से अनुरोध है कि अधिसूचना की तारीख से अविलम्ब अपने कारखाने/स्थापना एवं कर्मचारियों को क.रा.बी.निगम में पंजीकरण करवायें। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी शाखा कार्यालय मैहतपुर,जिला-ऊना, औषधालय एवं शाखा कार्यालय नागचला, जिला-मंडी व शाखा कार्यालय परवाणू, जिला-सोलन में संपर्क कर सकते है अथवा निगम के बद्दी, जिला-सोलन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी दूरभाष या व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि का.आ. 6039(अ) केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है। जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक और अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2)से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 औऱ धारा 83, हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा, कुल्लू, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे । उन्होंने बताया कि उपरोक्त जिलों के लोगों की यह चीर लंबित मांग थी कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में ई.एस.आई.सी. की सुविधा दी जाए ताकि लोग कें द्र सरकार द्वारा पंजीकृत कामगारों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उठा सके।
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