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चम्बा ! उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के तहत वार्डों के अंतिम परिसीमन आदेश जारी किए हैं । उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना के अंतर्गत नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी को वार्डों को विभाजित करने और प्रत्येक वार्ड की सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव 2 जून को जारी किया गया था । नगर परिषद चंबा के अंतर्गत सीमांकन प्रारूप आदेश पर 6 तथा नगर परिषद डलहौजी के तहत 5 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। सुनवाई के पश्चात 16 जून को राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार निर्णय लिया गया। आदेश के विरुद्ध 23 जून तक आगामी अपील की अवधि निर्धारित की गई थी। परंतु इस संदर्भ में नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के तहत निर्धारित समयावधि में कोई भी अपील दायर नहीं हुई। उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम-2015 के अंतर्गत नगर परिषद चंबा एवं डलहौजी के वार्डों को लेकर अंतिम परिसीमन आदेश जारी किए हैं । वार्डों की अंतिम परिसीमन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी अधिकारी नागरिक (एसडीएम) एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद (ईओ) के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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