


आरोपी सुशील राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत केस दर्ज
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शिमला , 27 जमी [ विशाल सूद ] ! राजधानी शिमला के कसुम्पटी क्षेत्र में कार धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता विशाल सूद ने सुशील राणा नामक व्यक्ति पर उनकी गाड़ी हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में छोटा शिमला थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता विशाल सूद, निवासी कसुम्पटी, शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने अपनी निजी गाड़ी एचपी01एस-0858 (मारुति ईको) आरोपी सुशील राणा को अस्थाई रूप से चलाने के लिए दी थी। जिसके बाद वे स्वयं कुछ मानसिक व पारिवारिक कारणों से शिमला से बाहर थे। विशाल सूद के अनुसार, आरोपी सुशील राणा, जो कुसुम्पटी क्षेत्र का ही निवासी है, ने न तो समय रहते गाड़ी लौटाई और न ही मालिक की अनुमति से गाड़ी का कोई विधिक उपयोग किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने आरोपी से गाड़ी वापस लेने के लिए कई बार फोन, मैसेज और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। गाड़ी की कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि गाड़ी के जरूरी दस्तावेज भी विशेष रूप से सुशील राणा को ही दिए गए थे, लेकिन गाड़ी को बेचने संबंधी किसी भी कागजात पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे और न ही किसी प्रकार की कोई लिखित सहमति दी थी। विशाल सूद का कहना है कि आरोपी ने उनके भरोसे का दुरुपयोग करते हुए उनकी संपत्ति को अनुचित रूप से अपने पास रख लिया है, जो स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और हेड कांस्टेबल अजय शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिकायत को सीसीटीएनएस पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाकर आरोपी से पूछताछ और गाड़ी की बरामदगी की कार्रवाई करेगी। विशाल सूद ने शिकायत की एक कॉपी एसपी शिमला को भी दी है और उनसे मांग की है कि आरोपी सुशील राणा के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसे धोखेबाज लोगों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके।
शिमला , 27 जमी [ विशाल सूद ] ! राजधानी शिमला के कसुम्पटी क्षेत्र में कार धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता विशाल सूद ने सुशील राणा नामक व्यक्ति पर उनकी गाड़ी हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में छोटा शिमला थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता विशाल सूद, निवासी कसुम्पटी, शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने अपनी निजी गाड़ी एचपी01एस-0858 (मारुति ईको) आरोपी सुशील राणा को अस्थाई रूप से चलाने के लिए दी थी। जिसके बाद वे स्वयं कुछ मानसिक व पारिवारिक कारणों से शिमला से बाहर थे। विशाल सूद के अनुसार, आरोपी सुशील राणा, जो कुसुम्पटी क्षेत्र का ही निवासी है, ने न तो समय रहते गाड़ी लौटाई और न ही मालिक की अनुमति से गाड़ी का कोई विधिक उपयोग किया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने आरोपी से गाड़ी वापस लेने के लिए कई बार फोन, मैसेज और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से प्रयास किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। गाड़ी की कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि गाड़ी के जरूरी दस्तावेज भी विशेष रूप से सुशील राणा को ही दिए गए थे, लेकिन गाड़ी को बेचने संबंधी किसी भी कागजात पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे और न ही किसी प्रकार की कोई लिखित सहमति दी थी।
विशाल सूद का कहना है कि आरोपी ने उनके भरोसे का दुरुपयोग करते हुए उनकी संपत्ति को अनुचित रूप से अपने पास रख लिया है, जो स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और हेड कांस्टेबल अजय शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिकायत को सीसीटीएनएस पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाकर आरोपी से पूछताछ और गाड़ी की बरामदगी की कार्रवाई करेगी।
विशाल सूद ने शिकायत की एक कॉपी एसपी शिमला को भी दी है और उनसे मांग की है कि आरोपी सुशील राणा के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसे धोखेबाज लोगों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके।
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