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राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में चल रहे भ्रामक समाचार का खण्डन किया है। उन्होंने कहा कि यह समाचार निराधार तथा तथ्यहीन हैं और लोगों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बाजार, दुकानें, व्यापारिक संस्थान जैसे माॅल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल इत्यादि 10 मई, 2021 तक शनिवार तथा रविवार को बंद रहंेगे। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियांे, दूध व दूध से बने उत्पाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं व दवाई की दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी। हालांकि रेस्तरां, ढाबे, होटल, पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए संचालित किए जाऐंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विवाह समारोहों के दौरान व्यक्तियों की संख्या 20 तक सीमित करने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी व सफाई, सार्वजनिक यातायात, टेलिकाॅम इत्यादि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय तथा स्वायत निकाय शनिवार तथा रविवार को बन्द रहेंगे तथा 10 मई, 2021 तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतर राज्य तथा राज्य के भीतर सार्वजनिक यातायात वाहनों में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही मान्य होगा तथा कोविड-19 उचिव व्यवहार तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये अफवाहें भ्रामक हैं तथा उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में चल रहे भ्रामक समाचार का खण्डन किया है। उन्होंने कहा कि यह समाचार निराधार तथा तथ्यहीन हैं और लोगों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बाजार, दुकानें, व्यापारिक संस्थान जैसे माॅल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल इत्यादि 10 मई, 2021 तक शनिवार तथा रविवार को बंद रहंेगे। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियांे, दूध व दूध से बने उत्पाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं व दवाई की दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी। हालांकि रेस्तरां, ढाबे, होटल, पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए संचालित किए जाऐंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विवाह समारोहों के दौरान व्यक्तियों की संख्या 20 तक सीमित करने का निर्णय भी लिया है।
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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी व सफाई, सार्वजनिक यातायात, टेलिकाॅम इत्यादि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय तथा स्वायत निकाय शनिवार तथा रविवार को बन्द रहेंगे तथा 10 मई, 2021 तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अंतर राज्य तथा राज्य के भीतर सार्वजनिक यातायात वाहनों में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही मान्य होगा तथा कोविड-19 उचिव व्यवहार तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि ये अफवाहें भ्रामक हैं तथा उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
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