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हिमाचल ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 3 नवंबर, 2020 को हरियाणा राज्य के 33-बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में सेवारत या कार्यरत इस विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए विशेष वैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यह अवकाश ऐसे सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी और बोर्डों, निगमों, शैक्षिणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं। यह अवकाश अधिनियम, 1881 के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक विशेष भुगतान अवकाश होगा । इसके लिए ऐसे कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उन्होंने वास्तव में मतदान किया है।
हिमाचल ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 3 नवंबर, 2020 को हरियाणा राज्य के 33-बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में सेवारत या कार्यरत इस विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए विशेष वैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह अवकाश ऐसे सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी और बोर्डों, निगमों, शैक्षिणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं। यह अवकाश अधिनियम, 1881 के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक विशेष भुगतान अवकाश होगा । इसके लिए ऐसे कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उन्होंने वास्तव में मतदान किया है।
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