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शिमला , 13 फरवरी [ विशाल सूद ] ! सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के आदेश दिए हैं. मामले में याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार के एडवोकेट नंद लाल ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव संबंधी प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने के लिए कहा है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक राज्य में चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिए थे. राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की थी. राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं.
शिमला , 13 फरवरी [ विशाल सूद ] ! सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के आदेश दिए हैं. मामले में याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार के एडवोकेट नंद लाल ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव संबंधी प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने के लिए कहा है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक राज्य में चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिए थे.
राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की थी. राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं.
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