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धर्मशाला ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने सूचित किया है, कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला कांगड़ा के समस्त 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केंद्रों के युक्तिकरण/पुनर्गठन का कार्य 31 अक्तूबर 2020 तक चलेगा ! उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिये मतदान केन्द्रों की सूचियां जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण के लिये सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) के कार्यालय में 31 अक्तूबर, 2020 तक उपलब्ध रहेंगी ! उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत मतदान केन्द्रों के तहत 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या होेने और मतदान केन्द्र के भवन के क्षतिग्रस्त होने पर ही आपत्ति और सुझाव अमल में लाये जायेंगे!जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मंडलों एवं युवा मंडलों से आह्वान किया है कि यदि उनके पास मतदान केन्द्रों से सम्बन्धी कोई आपत्ति या सुझाव हों तो वे जिला निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में 31 अक्तूबर, 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं!
धर्मशाला ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने सूचित किया है, कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला कांगड़ा के समस्त 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केंद्रों के युक्तिकरण/पुनर्गठन का कार्य 31 अक्तूबर 2020 तक चलेगा ! उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिये मतदान केन्द्रों की सूचियां जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण के लिये सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.) के कार्यालय में 31 अक्तूबर, 2020 तक उपलब्ध रहेंगी !
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत मतदान केन्द्रों के तहत 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या होेने और मतदान केन्द्र के भवन के क्षतिग्रस्त होने पर ही आपत्ति और सुझाव अमल में लाये जायेंगे!जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मंडलों एवं युवा मंडलों से आह्वान किया है कि यदि उनके पास मतदान केन्द्रों से सम्बन्धी कोई आपत्ति या सुझाव हों तो वे जिला निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में 31 अक्तूबर, 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं!
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