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बददी ! नगर परिषद नालागढ़ तथा बददी के विभिन्न वार्डों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विस्तृत जानकारी देते हुए नगर परिषद बद्दी व नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी आर.एस वर्मा ने बताया कि निर्वाचक नामावली हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 2015 के अनुसार प्रकाशित की जा चुकी है जिसकी प्रतिलिपि नगरपालिका कार्यालय बद्दी व नालागढ़ तथा तहसीलदार कार्यालय बददी व नालागढ़ के कार्यालय में कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित किए जाने वारे कोई दावा हो या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी या किसी प्रविष्टि में कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो उसे समुचित पारूप में भरने के पश्चात 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दाखिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दावा अथवा आक्षेप संबंधित तहसीलदार (पुनरीक्षण अधिकारी) को पूरे पत्ते सहित संबोधित किया जाना आवश्यक है जिसे व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है तथा उसका 14 अक्टूबर 2020 अथवा उससे पूर्व प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पुनिरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी भी आक्षेप अथवा दावे को दाखिल करने के 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय के उपरांत 1 सप्ताह के भीतर उपमंडल अधिकारी (ना) नालागढ़ अपील अथॉरिटी के पास अपील दाखिल की जा सकती है तथा अपील अथॉरिटी द्वारा अपील दाखिल करने के 5 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लिया जाएगा। नगर परिषद बददी व नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आगामी 5 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम रूप प्रकाशित किया जाएगा।
बददी ! नगर परिषद नालागढ़ तथा बददी के विभिन्न वार्डों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विस्तृत जानकारी देते हुए नगर परिषद बद्दी व नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी आर.एस वर्मा ने बताया कि निर्वाचक नामावली हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 2015 के अनुसार प्रकाशित की जा चुकी है जिसकी प्रतिलिपि नगरपालिका कार्यालय बद्दी व नालागढ़ तथा तहसीलदार कार्यालय बददी व नालागढ़ के कार्यालय में कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित किए जाने वारे कोई दावा हो या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी या किसी प्रविष्टि में कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो उसे समुचित पारूप में भरने के पश्चात 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दाखिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दावा अथवा आक्षेप संबंधित तहसीलदार (पुनरीक्षण अधिकारी) को पूरे पत्ते सहित संबोधित किया जाना आवश्यक है जिसे व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है तथा उसका 14 अक्टूबर 2020 अथवा उससे पूर्व प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है।
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उन्होंने बताया कि पुनिरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी भी आक्षेप अथवा दावे को दाखिल करने के 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय के उपरांत 1 सप्ताह के भीतर उपमंडल अधिकारी (ना) नालागढ़ अपील अथॉरिटी के पास अपील दाखिल की जा सकती है तथा अपील अथॉरिटी द्वारा अपील दाखिल करने के 5 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लिया जाएगा। नगर परिषद बददी व नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आगामी 5 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम रूप प्रकाशित किया जाएगा।
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