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शिमला, 18 अक्टूबर [ विशाल सूद ] ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय गठित एमसीएमसी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों एवं चुनाव प्रत्याशियों से प्राप्त विज्ञापनों का प्रसारण बिना प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। इसी तर्ज पर टेलीकॉम कंपनियां भी बल्क एसएमएस और ध्वनि संदेश भी बिना पूर्व प्रमाणन के नहीं भेजे जा सकती हैं। आदित्य नेगी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) के कार्यालय में गठित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया एवं न्यूजपेपर में पैड न्यूज पर भी एमसीएमसी निगरानी रखेंगी। सदस्य सचिव एमसीएमसी जिला लोक संपर्क अधिकारी शिमला अरुण पटियाल ने एमसीएमसी के तहत तय दिशा निर्देश एवं मानकों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।
शिमला, 18 अक्टूबर [ विशाल सूद ] ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय गठित एमसीएमसी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों एवं चुनाव प्रत्याशियों से प्राप्त विज्ञापनों का प्रसारण बिना प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। इसी तर्ज पर टेलीकॉम कंपनियां भी बल्क एसएमएस और ध्वनि संदेश भी बिना पूर्व प्रमाणन के नहीं भेजे जा सकती हैं। आदित्य नेगी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) के कार्यालय में गठित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया एवं न्यूजपेपर में पैड न्यूज पर भी एमसीएमसी निगरानी रखेंगी। सदस्य सचिव एमसीएमसी जिला लोक संपर्क अधिकारी शिमला अरुण पटियाल ने एमसीएमसी के तहत तय दिशा निर्देश एवं मानकों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।
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