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चम्बा ! आगामी 14 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपावली पर्व के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने एक आदेश जारी करते हुए जिला के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने- अपने कार्य क्षेत्रों में आतिशबाजी और पटाखे इत्यादि बेचने के लिए उपयुक्त स्थान अधिसूचित करेंगे। इस तरह के स्थान अधिसूचित करने से पहले स्थानीय अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट भी लेनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित किया गया स्थान तय मानकों के अनुरूप सुरक्षित है। आदेश के तहत पटाखे और आतिशबाजी के लिए रात 8 से लेकर 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पटाखे और आतिशबाजी इत्यादि की बिक्री करने वाली दुकानों के मध्य कम से कम 3 मीटर का फासला अनिवार्य रहेगा। जारी किए गए आदेश में सभी एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारियों को कहा गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि पटाखे और आतिशबाजी के लिए निश्चित की गई समय अवधि के बीच ही लोग आतिशबाजी और पटाखे चलाएं। थाना प्रभारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित पटाखे इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। अवहेलना होने की सूरत में संबंधित थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।आदेश में यह भी कहा गया है कि एसडीएम अपने संबंधित क्षेत्र में पुलिस,अग्नि शमन और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय के साथ दिशा निर्देशों की अनुपालन करवाएंगे। आदेश की प्रति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजी गई है ताकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय अधिकारी भी इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाएं।
चम्बा ! आगामी 14 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपावली पर्व के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने एक आदेश जारी करते हुए जिला के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने- अपने कार्य क्षेत्रों में आतिशबाजी और पटाखे इत्यादि बेचने के लिए उपयुक्त स्थान अधिसूचित करेंगे। इस तरह के स्थान अधिसूचित करने से पहले स्थानीय अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट भी लेनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित किया गया स्थान तय मानकों के अनुरूप सुरक्षित है। आदेश के तहत पटाखे और आतिशबाजी के लिए रात 8 से लेकर 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पटाखे और आतिशबाजी इत्यादि की बिक्री करने वाली दुकानों के मध्य कम से कम 3 मीटर का फासला अनिवार्य रहेगा।
जारी किए गए आदेश में सभी एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारियों को कहा गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि पटाखे और आतिशबाजी के लिए निश्चित की गई समय अवधि के बीच ही लोग आतिशबाजी और पटाखे चलाएं। थाना प्रभारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित पटाखे इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो।
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अवहेलना होने की सूरत में संबंधित थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।आदेश में यह भी कहा गया है कि एसडीएम अपने संबंधित क्षेत्र में पुलिस,अग्नि शमन और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय के साथ दिशा निर्देशों की अनुपालन करवाएंगे। आदेश की प्रति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजी गई है ताकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय अधिकारी भी इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाएं।
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